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माता चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, बगलामुखी जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खबर

Abhay sharma 0
हिमाचल के माता चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, बगलामुखी जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, अगर आप अपनी गाड़ी से हिमाचल जाने की योजना बना रहे हैं, तो सावधान हो जाए, क्योंकि  हिमाचल सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जिनका पालन करना अब अनिवार्य होगा। यदि आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यात्रा से पहले इन नए प्रावधानों को जानना और तैयारी करना बेहद जरूरी है।



नया नियम हुआ लागू 
जारी आदेशों के अनुसार 29 अप्रेल से टैक्सी चालकों, सार्वजिनक और निजी परिवहन वाहनों मे कार डस्ट बिन अनिवार्य होंगे, अगर आपके वाहन में उक्त डस्ट बिन नहीं हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना और कचरा फैंकने पर 1500 रुपए का जुर्माना लगेगा, यह नियम  राज्य भर में लागू होगा। ऐसे में आप हिमाचल दाखिल होने से पहले अपनी गाड़ियों में उक्त व्यवस्था कर लें नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। 

प्लास्टिक पानी की बोतल पर पाबंदी 

साथ ही सरकार  ने 500 मिलीलीटर से कम साइज की प्लास्टिक की बोतलों पर भी बैन लगा दिया है। सरकार ने 1 जून से सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली बैठकों, सम्मेलनों और कार्यक्रमों में 500 मिलीलीटकर से कम की प्लास्टिक पानी की बोतल के उपयोग पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है।  बता दें कि सरकार का उक्त फैसला लोगों की लापरवाही और पहाड़ों की प्राकतिक सुंदरता ना खराब होने के लिए लिया गया है, तांकि पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट गंदगी ना फैलाएं।

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