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रेल यात्रा में नया नियम: स्टेशन पर तुलेगा सामान, एक्स्ट्रा लगेज पर ज्यादा भुगतान

Abhay sharma 0

 नई दिल्ली (आदर्श सिंह): रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बुधवार, 17 दिसंबर को लोकसभा में बड़ी जानकारी दी है। लोकसभा में प्रश्न के जवाब में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा।




लोकसभा में सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी ने अश्विनी वैष्णव से ट्रेन में अतिरिक्त सामान ले जाने पर सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने एक्स्ट्रा लगेज पर शुल्क देने की बात कही है।


अश्विनी वैष्णव ने दिया बड़ा बयान


अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अभी के समय में कंपार्टमेंट में यात्री द्वारा अपने साथ ले जाने वाले सामान की श्रेणीवार अधिकतम सीमा तय की गई है। रेल मंत्री ने सदन में ये जानकारी लिखित में शेयर की।


सेकंड क्लास में कितना सामान ले जा सकते हैं?


संसद में पेश की गई जानकारी के मुताबिक, अगर कोई यात्री सेकंड क्लास में सफर कर रहा है, तो वह अपने साथ ज्यादा से ज्यादा 35 किलोग्राम वजन ले जा सकता है, जो कि बिना किसी शुल्क के लिए ले जाया जा सकता है। अगर आप इससे ज्यादा भार का सामान ले जाना चाहते हैं, तो 70 किलोग्राम तक वजन ले जा सकते हैं. इस अतिरिक्त सामान को ले जाने पर यात्री को शुल्क जमा करना होगा।


स्लीपर में कितना सामान ले जा सकते हैं?


स्लीपर क्लास के यात्री 40 किलोग्राम तक सामान फ्री में ले जा सकते हैं। वहीं इस कंपार्टमेंट में सफर करने वाले यात्रियों के लिए 80 किलोग्राम वजन तक का सामान ले जाने की अनुमति होगी।


एसी 3 टायर में कितना सामान ले जा सकते हैं?


ट्रेन में जो यात्री एसी 3 टायर या चेयर कार में सफर करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 40 किलोग्राम वजन तक का ही सामान ले जा सकते हैं और उनके लिए लिमिट भी यही है।


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